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Office Of the
CHIEF ELECTORAL OFFICER RAJASTHAN
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Home > प्रक्रियाएं
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मतदाता सूची की प्रमाणित प्रविष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया। |
रोल्स के प्रकाशन के बाद आप संबंधित ईआरओ से संपर्क द्वारा प्रमाणित प्रविष्टि की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। आपको 2/- रुपये प्रति पेज जमा करने की आवश्यकता होगी
और उसके बाद ईआरओ आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेगा।
मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए, निम्नलिखित फार्म भरें
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डाउनलोड करने के लिए, संबंधित फार्म नामों पर क्लिक करें। |
फार्म-6
अँग्रेजी
हिन्दी
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यदि आपका नाम प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो यह फार्म
अपने ईआरओ को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
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फार्म-7
अँग्रेजी
हिन्दी
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यदि आप किसी भी नाम को मतदाता सूची से हटाना चाहते हैं।
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फार्म-8
अँग्रेजी
हिन्दी
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यदि किसी भी प्रविष्टि में संशोधन की आवश्यकता है।
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नोट :
आपके पास दो स्थानों (असेंबली कांस्टीटुएंसी या
राज्य में) पर नाम नहीं हो सकते, इसलिए कृपया अपना नाम किसी नए पते पर जोड़ने से पहले हटा दें।
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Nodal Officer: Sh. M.M.Tiwari, Jt. Chief
Electoral Officer (IT)
Last Update On: 07/06/2023
Best Viewed in Resolution 1024x768 Information provided by office of the Chief
Electoral Officer, Rajasthan
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